सहारा केस में सेबी की अर्जी पर सुनवाई आज

सहारा केस में सेबी की अर्जी पर सुनवाई आज

सहारा केस में सेबी की अर्जी पर सुनवाई आजज़ी न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली: सहारा मामले में सेबी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सेबी ने आरोप लगाया था कि सहारा समूह शीर्ष अदालत के 10 सितंबर के आदेश के बावजूद निवेशकों से संबंधित जानकारी उसे मुहैया नहीं करा रहा है।

जबकि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह उसके अपनी दो कंपनियों द्वारा फुल कनवर्टिबल डिबेन्चर के जरिए निवेशकों से जुटाई गई पूंजी उन्हें तीन महीने के अंदर वापस कर देगा।

न्यायालय ने इन कंपनियों के खिलाफ शेयर बाजार नियामक सेबी की कार्रवाई को सही करार देते हुए कंपनियों को ब्याज समेत निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है और यह रकम 24 हजार करोड़ रुपए के आसपास बनती है।

शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त को कहा था कि यदि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन निवेशकों को उनका धन लौटाने में विफल रहती है तो सेबी इन कंपनियों की संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर सकती है।

न्यायालय ने इन कंपनियों से कहा था कि वे तीन महीने के भीतर निवेशकों को 15 फीसदी ब्याज के साथ रकम लौटाएं। न्यायालय ने सहारा समूह से यह भी कहा था कि इससे संबंधित सारे दस्तावेज सेबी को सौंपे जाएं।

First Published: Friday, October 19, 2012, 10:07

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