Last Updated: Friday, August 31, 2012, 16:25

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा समूह की रियल स्टेट कंपनी को निर्देश दिया कि वह अपने निवेशकों को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ 17,400 करोड़ रुपये लौटाए। शीर्ष कोर्ट के इस फैसले से कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस पैसे को लौटाने के लिए तीन महीने का समय दिया है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सहारा ग्रुप को 17400 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। इस मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान निवेशकों के साथ हुए नुकसान को लेकर कई आरोप लगाए गए थे। वहीं, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) अब सहारा समूह की दो कंपनियों की जांच करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कारपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को यह राशि लौटाने के लिए तीन माह का समय दिया। उच्चतम न्यायालय का सेबी को सहारा की दो कंपनियों की जांच का आदेश, जिससे उनके वास्तविक ग्राहक आधार का पता लगाया जा सके।
सहारा समूह की दो कंपनियों के खिलाफ सेबी की जांच की निगरानी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल करेंगे।
First Published: Friday, August 31, 2012, 12:26