Last Updated: Friday, April 27, 2012, 08:21
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सिम कार्ड जारी करने से पहले संबंधित ग्राहकों की पहचान की जांच उपयुक्त तरीके से करने की प्रक्रिया के बारे में दूरसंचार कंपनियों को सुझाव देने के लिये एक संयुक्त विशेषज्ञ समिति का आज गठन किया।
मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाड़िया की पीठ ने कहा कि समिति में दूरसंचार विभाग तथा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अधिकारी होंगे। समिति सरकार को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
पीठ ने अभिषेक गोयनका की अर्जी पर यह आदेश दिया। गोयनका ने सिम कार्ड जारी करने के मामले में दूरसंचार कंपनियों के लिये दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश देने का अनुरोध किया था।
उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों की हाल की जांच के मद्देनजर जांच के लिये मानक जरूरी है। जांच से पता चलता है कि हमलों में जिन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, उसके लिये सिम फर्जी दस्तावेज के जरिये प्राप्त किये गये थे।
गोयनका ने कहा कि मुंबई और दिल्ली दोनों जगह विस्फोटों में जांच में यह निष्कर्ष निकला कि आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किये गये सिम कार्ड फर्जी दस्तावेज के जरिये प्राप्त किये गये थे।
(एजेंसी)
First Published: Friday, April 27, 2012, 13:52