सुनील मित्तल और रुईया की अर्जी पर सुनवाई टली

सुनील मित्तल और रुईया की अर्जी पर सुनवाई टली

सुनील मित्तल और रुईया की अर्जी पर सुनवाई टलीनई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम में 2002 में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन से संबंधित मामले में आरोपी के रूप में भारती सेल्यूलर लि. के सीएमडी सुनील भारती मित्तल और एस्सार समूह के रवि रुईया को निचली अदालत में तलब करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने खुद को इसकी सुनवाई से अलग कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले को अब 18 अप्रैल को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इस बीच, सीबीआई ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इसे न्यायमूर्ति जी सी सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के पास भेज दिया जाए क्योकि वही 2जी स्पेक्ट्रम से संबंधित मामले की जांच की निगरानी कर रही है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह सीबीआई की विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही स्थगित करने के आदेश की अवधि को बढ़ा रही है। विशेष अदालत को इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई करनी है।

लेकिन न्यायालय ने मित्तल और रुईया से कहा कि वे 2जी स्पेकट्रम प्रकरण की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष कल हाजिर हों और भविष्य में अदालत में हाजिर होने का आश्वासन देते हुये निजी मुचलका दें। न्यायालय ने कहा कि चूंकि यह मामला निचली अदालत में कल सूचीबद्ध है, इसलिए याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से हाजिर होंगे और पेशी के बारे में निजी मुचलका देंगे। न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश से कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 22 अप्रैल को की जाए।

इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायमूर्ति सेन को यह मामला सुनने में दिक्कत है लेकिन उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि न्यायमूर्ति सेन ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, इसलिए वह न्यायमूर्ति अनिल आर दवे के साथ सुनवाई कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम दोनों ही इस मामले की सुनवाई करेंगे। (एजेंसी)

First Published: Monday, April 15, 2013, 20:33

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