सुनील मित्तल के खिलाफ मामला नहीं: सीबीआई

सुनील मित्तल के खिलाफ मामला नहीं: सीबीआई

नई दिल्ली : सीबीआई के तत्कालीन निदेशक एपी सिंह और जांच एजेंसी के मुख्य अभियोजक का मानना है कि 2जी स्पेक्ट्रम मामले में भारती एयरटेल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।

इस बात का खुलासा पिछले सप्ताह एटार्नी जनरल वी. वाहनवति द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष किया गया जिसमें उन्होंने कहा,‘सीबीआई निदेशक और अभियोजन निदेशक अब्दुल अजीज के बीच इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है।’

वाहनवति ने पाया कि अभियोजन निदेशक और सेवानिवृत्त अतिरिक्त विधि सलाहकार ने अक्तूबर, 2012 में एक नोट में सहमति जताई थी कि घोष और तत्कालीन दूरसंचार मंत्री प्रमोद महाजन के खिलाफ मामला बनता है।

अतिरिक्त विधि सलाहकार ने कहा था कि जहां तक भारती सेलुलर, हचीसन मैक्स लिमिटेड और स्टर्लिंग सेलुलर व एमआई5 बीपीएल सेलुलर लिमिटेड का संबंध है, जांच अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जो परिस्थितियां बताई गई हैं उनमें भारती टेलीकाम के सुनील मित्तल मंत्री और तत्कालीन सचिव से मिला करते थे। (एजेंसी)

First Published: Monday, December 3, 2012, 18:49

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