Last Updated: Saturday, March 23, 2013, 17:25
मुंबई : प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की याचिका पर सुनवाई 26 मार्च को जारी रखेगा। सुब्रत राय ने यह याचिका बाजार नियामक सेबी के उस आदेश के खिलाफ दायर की है जिसमें उनकी दो कंपनियों और अधिकारियों समेत उनके बैंक खातों तथा अन्य परिसंपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया था।
यह मामला उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश से जुड़ा है जिसमें सहारा समूह को अपनी दो कंपनियों- सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कार्प लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्प लिमिटेड- द्वारा बांड के जरिए निवेशकों से जुड़े 24,000 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया। इस प्रक्रिया में सेबी से धन वापसी में मदद करने के लिए कहा गया है।
धन वापस करने की अदालत द्वारा तय समयसीमा खत्म होने के बाद सेबी ने पिछले महीने सुब्रत राय समेत दोनों कंपनियों और उनके अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था।
राय ने इस जब्ती आदेश के खिलाफ सैट में अपील की और याचिका पर आखिरी सुनवाई शनिवार को होनी थी।
दिन भर चली सुनवाई के बाद सैट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को नयी दिल्ली में करने का फैसला किया। (एजेंसी)
First Published: Saturday, March 23, 2013, 17:25