Last Updated: Wednesday, July 17, 2013, 21:43

नई दिल्ली : सरकार ने सेबी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी ताकि बाजार नियामक सेबी को पोंजी योजनाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए और ज्यादा अधिकार दिए जा सकें। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। इससे भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) को तलाश तथा जब्ती के साथ साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड हासिल करने का अधिकार भी मिल जाएगा।
सेबी कानून तथा अन्य संबंधित नियमों में संशोधनों को सेबी के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। ये संशोधन कार्यान्वित होने के बाद नियामक को पोंजी योजनाओं के खिलाफ अपने प्रयासों के तहत जांच एवं जब्ती कार्रवाई के सीधे अधिकार मिल जाएंगे। सेबी संपत्तियों को कुर्क भी कर सकेगा। इसके अलावा सेबी के पास किसी भी ऐसे प्रतिभूति लेनदेन जिसकी जांच वह कर रहा है, के बारे में किसी भी व्यक्ति या फर्म से टेलीफोन कॉल डेटा रिकॉर्ड जैसी सूचना मांगने का अधिकार भी होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रतिभूति बाजार के बदलते रूप तथा धोखेबाजों द्वारा निवेशकों को चूना लगाने के नये नये तरीके खोजने के मद्देनजर सेबी लंबे समय से उसे और अधिकार दिये जाने की मांग करता रहा है। सेबी अध्यक्ष को तलाशी और जब्ती कारवाई प्राधिकृत करने का भी अधिकार होगा। अब तक सेबी को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही ऐसा करने की अनुमति थी। इस प्रावधान से प्रक्रिया में अक्सर देरी होती रही है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 17, 2013, 21:43