Last Updated: Tuesday, April 2, 2013, 14:35
मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने एक्सिस बैंक के खिलाफ भेदिया कारोबार समेत विभिन्न नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले का निपटान कर दिया है। मामला 2011 से जुड़ा था जब एक्सिस बैंक केएसके एनर्जी वेंचर तथा बांबे रेयन्स फैशन की खुली पेशकश के लिये मर्चेन्ट बैंकर के तौर पर काम कर रहा था।
निजी क्षेत्र के बैंक पर यह आरोप था कि उसने खुली पेशकश के बारे में जानकारी होने के बावजूद दोनों कंपनियों के शेयरों में कारोबार किया जो भेदिया कारोबार निरोधक नियमों तथा ‘मर्चेन्ट बैंकर रेगुलेशंस’ का उल्लंघन था।
बहरहाल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 28 मार्च को दिये अपने आदेश में कहा कि मामले में संदेह का लाभ एक्सिस बैंक को दिया जा सकता है। सेबी ने कहा कि उसने बैंक पर जुर्माना लगाने के लिये इसे उपयुक्त मामला नहीं पाया। इसको देखते हुए मामले का निपटान किया जाता है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 2, 2013, 14:35