सेबी प्रमुख की नियुक्ति पर केंद्र को नोटिस

सेबी प्रमुख की नियुक्ति पर केंद्र को नोटिस


नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जानना चाहा कि यूके सिन्हा को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सेबी) का प्रमुख कैसे नियुक्त किया गया। न्यायालय ने यह नोटिस सिन्हा की नियुक्ति रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका पर जारी किया है। न्यायालय ने सिन्हा को भी नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति एसएस निज्जर और न्यायमूर्ति एचएल गोखले की पीठ ने अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका पर ये नोटिस जारी किए। अग्रवाल ने याचिका में आरोप लगाया है कि सेबी प्रमुख के पद पर सिन्हा की नियुक्ति कई अनियमितताओं के कारण गलत है और दोषपूर्ण है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि जिस तरीके से सिन्हा की नियुक्ति की गई है, उसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।

पीठ ने हालांकि अपने नोटिस में सिर्फ यह पूछा है कि किस सिन्हा की किस हैसियत के आधार पर उन्हें सेबी प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। न्यायालय ने कहा कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग पर वह बाद में विचार करेगा। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, September 26, 2012, 15:43

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