सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी भी बेचेंगे म्यूचुअल फंड

सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी भी बेचेंगे म्यूचुअल फंड

मुंबई : सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, शिक्षक और बैंक अधिकारी अगले महीने से म्यूचुअल फंड उत्पाद बेच पाएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) म्यूचुअल फंड उत्पादों का निवेशक आधार बढ़ाने के मद्देनजर यह कदम उठाने जा रहा है। म्यूचुअल फंड वितरकों में डाक एजेंट और ऐसे अर्द्धसरकारी अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे, जिनका सेवाकाल कम से कम 10 साल हो चुका है।

म्यूचुअल फंड स्कीमों को बेचने के लिए इन लोगों को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) का प्रमाणन लेना होगा और साथ ही एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया (एएमएफआई) के पास पंजीकरण कराना होगा। बाजार नियामक ने इसके साथ ही म्यूचुअल फंड उद्योग के लाभ के लिए कई और कदम उठाए हैं। सेबी की ओर कल जारी सकरुलर में कहा गया है कि छोटे शहरों के निवेशकों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, जिससे वहां म्यूचुअल फंड उद्योग को प्रोत्साहित किया जा सके।

सेबी के निदेशक मंडल की 16 अगस्त को हुई बैठक में मंजूर किए गए प्रस्तावों के तहत म्यूचुअल फंड का दायरा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन उपायों के तहत वितरण नेटवर्क को प्रोत्साहित करना और साथ ही निवेशकों के हितों का संरक्षण शामिल है। (एजेंसी)

First Published: Friday, September 14, 2012, 17:30

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