स्पेक्ट्रम उदारीकरण पर वोडाफोन की याचिका खारिज

स्पेक्ट्रम उदारीकरण पर वोडाफोन की याचिका खारिज

स्पेक्ट्रम उदारीकरण पर वोडाफोन की याचिका खारिजनई दिल्ली : दूरसंचार न्यायाधिकरण टीडीसैट ने निजी कंपनी वोडाफोन की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उसने 2जी स्पेक्ट्रम के उदारीकरण के बारे में सरकार के दिशा निर्देश को चुनौती दी थी। न्यायाधीश एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाले टीडीसैट ने हालांकि वोडाफोन से कहा है कि वह दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद फिर उससे संपर्क कर सकती है।

दूरसंचार विभाग ने 3 जुलाई को एक परिपत्र के जरिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत कंपनियों को उनके मौजूदा 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के 20 साल तक उदारीकृत इस्तेमाल की अनुमति मिलती है। इसके लिए भुगतान नीलामी से यह कीमत के आधार पर किया जाएगा। यहां उदारीकृत स्पेक्ट्रम से मतलब स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किसी भी तरह की सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है बशर्ते वह सर्विस लाइसेंस के दायरे में आती हो। वोडाफोन ने इसको चुनौती दी थी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, August 1, 2012, 16:26

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