Last Updated: Tuesday, March 13, 2012, 13:20
नई दिल्ली : भारती एयरटेल ने मंगलवार को कहा कि उसके पास कोई अतिरिक्त स्पेक्ट्रम नहीं है और उसे रेडियो तरंगों का आवंटन नियमों के अनुरूप किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के मामले में दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी किए थे।
भारती इंटरप्राइजेज समूह के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अखिल गुप्ता ने यहां फिक्की के कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि हमें जो भी स्पेक्ट्रम मिला है, वह नियमों के तहत है। ऐसे में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का मामला ही नहीं बनता। यह पूछे जाने पर कि क्या उच्चतम न्यायालय के 2जी सेवाओं के 122 लाइसेंस रद्द करने के फैसले से वे कंपनियां भी प्रभावित होंगी, जिनहें 2008 से पहले लाइसेंस मिला है, गुप्ता ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं उच्चतम न्यायालय का निर्णय सिर्फ 122 लाइसेंसों के बारे में है।
यह पूछे जाने पर कि क्या भारती एयरटेल 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में शामिल होगी, उन्होंने कहा कि कंपनी को अभी इस मामले में निर्णय करना है। गुप्ता ने कहा कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमें नियमों को देखना है। आरक्षित मूल्य क्या है। हम विकल्प खुला रखेंगे, पर अभी हमारी ओर से कोई फैसला नहीं किया गया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 13, 2012, 18:50