हड़ताली पायलटों की अर्जी पर केंद्र, AI को नोटिस

हड़ताली पायलटों की अर्जी पर केंद्र, AI को नोटिस

हड़ताली पायलटों की अर्जी पर केंद्र, AI को नोटिसनई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार और एयर इंडिया प्रबंधन को नोटिस भेजकर हड़ताली पायलटों की याचिका पर जवाब मांगा है । पायलटों ने आरोप लगाया कि उनकी तनख्वाह और अन्य आवश्यक लाभ नहीं दिए गए हैं।
न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने कहा, ‘प्रतिवादियों (केंद्र और एयर इंडिया) को नोटिस जारी किया जाए । एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल किया जाए ।’ अदालत कैप्टन सुमीर सैनी एवं उनके सहकर्मी पायलटों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके बकाया वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान कराने का अनुरोध किया था।

पायलटों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि करीब 450 पायलटों का वेतन बकाया है । इस याचिका का पायलटों के आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है ।’ उन्होंने कहा कि पायलटों को किश्तों का भुगतान करना है और उनके कामों में भी विलंब हो रहा है।

पिंकी आनंद न्यायमूर्ति गर्ग की इस टिप्पणी का जवाब दे रही थीं कि जब वे हड़ताल पर हैं तो उनकी याचिका पर कैसे विचार किया जाए । पिंकी आनंद ने कहा कि सात मई को हड़ताल पर जाने वाले पायलटों को हड़ताल से पहले का वेतन नहीं मिला है ।

अदालत इस मामले में अब 10 जुलाई को आगे विचार करेगा। एयर इंडिया प्रबंधन के वकील ललित भसीन ने पायलटों की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जब तक वे हड़ताल खत्म नहीं करते तब तक उनकी याचिका पर विचार नहीं हो सकता । इससे पहले अदालत ने इस हड़ताल को गैरकानूनी घोषित करने के न्यायिक आदेश की अवहेलना के मामले में 67 हड़ताली पायलटों और उनके संगठन इंडियन पायलट गिल्ड को अवमनना नोटिस जारी किए थे। हाईकोर्ट ने नौ मई के आदेश में 200 से अधिक पायलटों को गैरकानूनी हड़ताल जारी रखने से रोक दिया था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, June 13, 2012, 16:01

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