हमारे खिलाफ कोई मामला नहीं: एस्‍सार - Zee News हिंदी

हमारे खिलाफ कोई मामला नहीं: एस्‍सार

 

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत में कहा कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है, क्योंकि सरकार को लूप टेलीकाम को लाइसेंस आवंटन में किसी तरह की अनियमितता या गैरकानूनी कुछ नहीं मिला है। सीबीआई ने लूप टेलीकाम को एस्सार की मुखौटा कंपनी बताया है।

 

एस्सार समूह के प्रवर्तकों रवि रुइया और अंशुमान रुइया के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब सब तथ्य सरकार के पास मौजूद थे, तो वहां धोखाधड़ी का कोई इरादा नहीं हो सकता। उन्होंने सीबीआई के विशेष जज ओपी सैनी की अदालत में कहा कि तथ्य यह है कि धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि जो लाइसेंस दे रहा है उसे पता है कि वह क्या कर रहा है। सरकार ने पाया कि कंपनी को लाइसेंस दिए जाने में किसी तरह की अनियमितता या गलत कुछ नहीं हो रहा है।

 

रुइया के खिलाफ आरोप निर्धारण का विरोध करते हुए रोहतगी ने कहा कि जब सभी तथ्य मौजूद हैं तो यह धोखाधड़ी कैसे हो सकती है। जब तथ्य गलत हों, तभी इसे धोखाधड़ी कहा जा सकता है। सीबीआई ने पिछले साल 12 दिसंबर को दायर आरोपपत्र में एस्सार समूह के प्रवर्तकों रवि रुइया और अंशुमान रुइया तथा लूप टेलीकाम के प्रवर्तकों आई पी खेतान तथा किरण खेतान के साथ एस्सार समूह के निदेशक :रणनीति एवं योजना: विकास सराफ को आरोपी बनाया था।

 

इन पांच लोगों के अलावा तीन कंपनियों लूप टेलिकॉम प्रा.लि, लूप मोबाइल इंडिया लि. और एस्सार टेलिहोल्डिंग लि. को भी मामले में आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में इन पर वर्ष 2008 में 2जी लाइसेंस पाने के लिये धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया।

(एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 9, 2012, 23:44

comments powered by Disqus