Last Updated: Tuesday, December 11, 2012, 19:49
हैदराबाद : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के महिंद्रा सत्यम की 822 करोड़ रुपये की मियादी जमा राशि को कुर्क करने संबंधी शुरुआती आदेश पर स्थगन दे दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह आदेश सत्यम के पूर्व चेयरमैन बी रामलिंग राजू और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में दिया था।
न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार ने इसके साथ ही महिंद्रा सत्यम को जारी नोटिस पर स्थगन दे दिया है। इसमें कंपनी के अधिकारियों से इस मामले में पेश होने को कहा गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने 18 अक्तूबर को मनी लांड्रिंग मामले में कंपनी की 822 करोड़ रुपये की सावधि जमा को जब्त करने का आदेश दिया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 11, 2012, 19:49