Last Updated: Tuesday, July 9, 2013, 21:55

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने सरकार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल को अपने नियंत्रण में लेने के आदेश देने संबंधी जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया। याचिका में बीसीसीआई और आईपीएल में अनियमितताओं को देखते हुए ऐसा करने की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति एस राजेश्वरन और न्यायमूर्ति टी माथिवानन ने कहा, यह जनहित याचिका अदालत और कानून के गलत दुरूपयोग का मामला है। इस तरह की जनहित याचिकाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। शहर के वकील वी शांताकुमारसेन ने यह याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 9, 2013, 21:55