Last Updated: Thursday, May 30, 2013, 15:28

नई दिल्ली : क्रिकेटर एस श्रीसंत के होटल के कमरे से कथित रूप से उसका पैसा और अन्य वस्तुएं हटाने के आरोप में गिरफ्तार अभिषेक शुक्ला को गुरुवार को यहां की एक अदालत ने जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने शुक्ला को न्यायिक हिरासत में भेजने की दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने एक निजी कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्यरत शुक्ला को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के बांड पर जमानत प्रदान की। अदालत ने उसे अपना पासपोर्ट जमा करने, मुम्बई स्थित आवास नहीं छोड़ने और जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है।
मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार शर्मा ने शुक्ला को न्यायिक हिरासत में भेजने की अभियोजन की याचिका खारिज कर दी क्योंकि उसका विचार था कि पुलिस यह विश्वास दिलाने में असफल रही कि शुक्ला आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण का हिस्सा था।
शुक्ला के वकील अंकुर जैन ने यह कहते हुए जमानत याचिका दायर की कि वह षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था। शुक्ला पहला व्यक्ति है जिसे स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण में जमानत प्रदान की गई। (एजेंसी)
First Published: Thursday, May 30, 2013, 14:43