आईपीएल उद्घाटन मामले में फैसला सुरक्षित रखा

आईपीएल उद्घाटन मामले में फैसला सुरक्षित रखा

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा जिसमें अप्रैल में आईपीएल पांच के उद्घाटन समारोह के दौरान ‘अश्लील’ प्रस्तुति देने के लिए अभिताभ बच्चन सहित बालीवुड सितारों, क्रिकेटरों और अन्य सेलीब्रिटी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।

पीठ के न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण ने यहां तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह राज्य के सभी पुलिस थानों को सूचित करें और केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जानकारी मांगे। न्यायाधीश ने राज्य पुलिस ने यह जानकारी मांगी और अपना फैसला सुरक्षित रखा।

न्यायाधीश ने इससे पहले केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह प्रसारण कंपनियों के स्तर में सुधार के लिए वैधानिक संस्था गठित नहीं करने के कारण बताए जैसे कि समाचार पत्रों और न्यूज एजेंसी के मामले में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 है। चेन्नई पुलिस ने बताया कि मदुरै के वकील की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 2, 2012, 13:41

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