Last Updated: Saturday, October 13, 2012, 17:37

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पर शनिवार को अगली सुनवाई तक रोक लगा दी जिससे एक महीने की कानूनी जंग के बाद कर्ज में डूबी डेक्कन चार्जर्स ने आज आईपीएल टीम का दर्जा खो दिया।
डेक्कन चार्जर्स के मालिक शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के पास 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने में नाकाम रहे थे। यह इस टीम को बनाए रखने के लिए एक शर्त थी। उन्होंने बाद अदालत से नियुक्त मध्यस्थ का सहारा लिया जिन्होंने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।
बीसीसीआई ने बयान में कहा, बीसीसीआई ने मध्यस्थ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी जिसकी शनिवार सुबह सुनवाई की गई। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मध्यस्थ के आदेश पर रोक लगा दी।
बोर्ड ने कहा, इस तरह से डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइजी की बर्खास्तगी कायम रहेगी। इसके साथ ही वित्तीय समस्याओं से जूझ रही इस टीम के भाग्य को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी समाप्त हो गई। डेक्कन क्रानिकल होल्डिंग्स लिमिटेड (डीसीएचएल) शुक्रवार शाम पांच बजे तक गारंटी जमा करने में नाकाम रही थी जिसका मतलब था बीसीसीआई का टीम का अनुबंध समाप्त करने का फैसला कायम रहेगा और बोर्ड नई फ्रेंचाइजी के लिए निविदा जारी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मध्यस्थ का आदेश बीसीसीआई को बर्ख्रास्तगी प्रक्रिया आगे बढ़ाने से रोक रहा था।
बयान में कहा गया है, बीसीसीआई को आईपीएल छह के खर्चे का निबटान करने के लिए 12 अक्तूबर 2012 को पांच बजे तक राष्ट्रीयकृत बैंक से 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने की शर्त का डीसीएचएल ने उल्लंघन किया है।
फ्रेंचाइजी के मालिक डीसीएचएल ने शुक्रवार को बिना शर्त बैंक गारंटी देने की समयसीमा 15 अक्तूबर तक बढ़ाने की मांग की थी लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे और मोहलत देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति एस.जे. कथावाला ने कहा कि पहले भी नौ अक्तूबर की समय सीमा में तीन दिन बढ़ायी गई थी। उच्च न्यायालय ने एक अक्तूबर को आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स की मालिक डीसीएचएल को बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया था। यह बैंक गारंटी एक साल के लिए होती।
बीसीसीआई ने पिछले महीने चेन्नई में आईपीएल संचालन परिषद की आपात बैठक में फ्रेंचाइजी का अनुबंध समाप्त करने का फैसला किया था। डीसीएचएल ने बीसीसीआई के इस फैसले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। (एजेंसी)
First Published: Saturday, October 13, 2012, 13:02