ललित मोदी की याचिका पर केंद्र को नोटिस

ललित मोदी की याचिका पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आईपीएल के बर्खास्‍त आयुक्त ललित मोदी की याचिका पर केंद्र सरकार एवं पासपोर्ट कार्यालय से जवाब तलब किया। आईपीएल में वित्तीय अनियमित्ताओं के सिलसिले में जांच का सामना कर रहे मोदी ने अपना पासपोर्ट फिर जारी करने की अपनी याचिका खारिज करने के एकल पीठ के 16 जनवरी को दिए फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर की है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. मुरुगेसन एवं न्यायमूर्ति वीके जैन की एक पीठ ने विदेश मंत्रालय, मुख्य पासपोर्ट अधिकारी और मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को नोटिस जारी कर उनसे 29 अप्रैल तक जवाब मांगा। इस वक्त लंदन में मौजूद मोदी ने अपनी याचिका में कहा कि या तो उन्हें एक नया पासपोर्ट दिया जाए या फिर रद्द किए गए उनके पुराने पासपोर्ट को फिर से वैध ठहराया जाए।

मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के बाद तीन मार्च 2010 को मोदी के पासपोर्ट को रद्द किया था। मोदी ने दलील दी है कि उनके पासपोर्ट को फिर से वैध ठहराया जाए क्‍योंकि अधिकारियों ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ही इसे रद्द कर दिया। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, March 5, 2013, 19:55

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