26/11 : आईएसआई, पूर्व चीफ अहमद पाशा और नदीम ताज को यूएस कोर्ट ने दी छूट

26/11 : आईएसआई, पूर्व चीफ अहमद पाशा और नदीम ताज को यूएस कोर्ट ने दी छूट

वाशिंगटन: 26/11 मुंबई हमले के पीड़ित परिवारों द्वारा स्थानीय अदालत में दायर मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआई और उसके दो पूर्व प्रमुख अहमद शुजा पाशा और नदीम ताज को छूट मिली हुई है। अमेरिकी सरकार ने अदालत को यह सूचित किया है।

उप सहायक अटार्नी जनरल स्टुअर्ट डेलेरी ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत के समक्ष कहा कि अमेरिका की नजर में आइएसआइ छूट की हकदार है क्योंकि वह विदेश सरकार का हिस्सा है, जो फॉरेन सोवरिन इम्यूनिटीज एक्ट (एफएसआइए) के अंतर्गत आता है। साथ ही कहा कि पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कदम उठाने चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों में भारत का सहयोग करना चाहिए।

स्टुअर्ट ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग मानता है कि पाशा और ताज को छूट मिली है क्योंकि वे ऐसी इकाई के निदेशक थे जो पाकिस्तानी सरकार का बुनियादी हिस्सा है। उन्होंने यह बात गत 17 दिसंबर को अदालत को सौंपे 12 पन्नों के हलफनामे में कही है। अमेरिकी नागरिकों के परिजनों ने आइएसआइ पर मुंबई हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

उन्होंने शुजा पाशा, उनके पूर्ववर्ती जनरल नदीम ताज के अलावा लश्कर सरगना मुहम्मद हाफिज सईद, उसके आपरेशनल कमांडर जकीउर रहमान, साजिद मीर और आजम चीमा के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इस प्रकार के चार मामले अदालत में दायर किए गए हैं जिसमें टेनेसी निवासी लिंडा रैग्सडाले द्वारा दायर मामला भी शामिल है। लिंडा को मुंबई के ओबराय ट्रायडेंट होटल में लश्कर के एक आतंकी ने पीठ में गोली मारी थी। गत 23 अप्रैल को अदालत ने अमेरिकी सरकार से इस मामले में 17 दिसंबर को जवाब देने को कहा था।

First Published: Wednesday, December 19, 2012, 21:18

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