Last Updated: Tuesday, October 11, 2011, 15:33
लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के संदर्भ भारत जाने वाले एक आयोग के गठन की इजाजत के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस आयोग को मुंबई हमले के संदर्भ में मुख्य भारतीय अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए भारत भेजा जाना है।
लाहौर उच्च न्यायालय की रावलपिंडी खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। यह याचिका लश्कर-ए-तैयबा के स्वयंभू कमांडर जकी उर रहमान लखवी के वकील ख्वाजा सुल्तान की ओर से दायर की गई थी। इसमें आयोग के गठन की इजाजत संबंधी आतंकवाद विरोधी अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी।
आतंकवाद विरोधी अदालत मुंबई हमले के संदर्भ में लखवी सहित पाकिस्तान के सात अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई कर रही है। उसने भारत जाने के लिए एक आयोग के गठन की इजाजत दी थी। आतंकवाद निरोधी न्यायाधीश शाहिद रफीक ने बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से आयोग के गठन के संदर्भ में की गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 11, 2011, 21:09