Last Updated: Friday, January 6, 2012, 09:20
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने भारत जाने वाले एक न्यायिक आयोग के साथ मुंबई हमलों में सात संदिग्धों के खिलाफ मुकदमे से जुड़े रिकॉर्ड भेजने के आग्रह को स्वीकार कर लिया है।
आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश शाहिद रफीक ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारतीय न्यायाधीश को मुकदमे से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य अदालती दस्तावेज भेजने का आग्रह किया गया था। भारतीय न्यायाधीश पाकिस्तानी न्यायिक अधिकारियों के मुम्बई दौरे के समय उनके साथ काम करेंगे।
सूत्रों ने बताया कि एफआईए ने मंगलवार को अदालत में आवेदन दायर किया था और न्यायाधीश ने बुधवार को अपने फैसले की घोषणा की। न्यायाधीश रफीक ने अदालत के एक क्लर्क को रिकॉर्ड के संरक्षक के रूप में काम करने का जिम्मा सौंपा। अदालत ने हाल में आयोग के भारत दौरे को मंजूरी दे दी थी।
यह आयोग मजिस्ट्रेट आरवी सावंत वागले (जिन्होंने मुम्बई हमलों में जीवित पकड़े गए एकमात्र पाकिस्तानी आतंकी आमिर अजमल कसाब की अपराध स्वीकारोक्ति को दर्ज किया था) तथा जांच की अगुवाई करने वाले पुलिस अधिकारी रमेश महाले और मुंबई हमलों में मारे गए लोगों तथा आतंकियों का पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टरों के बयान दर्ज करेगा।
(एजेंसी)
First Published: Friday, January 6, 2012, 16:15