Last Updated: Wednesday, October 24, 2012, 00:28
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य नहीं ठहराने का मंगलवार को फैसला किया। आयोग ने यह फैसला उच्चतम न्यायालय के यह कहने के कुछ हफ्ते बाद किया कि वह अपनी नागरिकता के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर सदस्यता खो सकते हैं।
डॉन समाचार पत्र के अनुसार चुनाव आयोग के सचिव अफजल खान ने कहा कि मलिक के खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
खान ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के चुनाव आयोग की बैठक के दौरान किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त फखरूद्दीन जी इब्राहिम ने की। यह फैसला मलिक को अयोग्य ठहराने के संबंध में सीनेट के उपाध्यक्ष सबीर बलूच की ओर से भेजे गए रेफरेंस के बाद किया गया।
रेफरेंस में कहा गया था कि मलिक को अयोग्य ठहराने का कोई सवाल नहीं उठता।
पिछले महीने उच्चतम न्यायालय ने संसद और प्रांतीय असेंबली के 11 सदस्यों को दोहरी नागरिकता रखने को लेकर अयोग्य ठहरा दिया था लेकिन मलिक को बख्शते हुए गेंद सीनेट अध्यक्ष के पाले में छोड़ दी थी कि वह चुनाव आयोग में उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए 30 दिन के भीतर फैसला करने के लिए रेफरेंस दायर करें। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 24, 2012, 00:28