Last Updated: Saturday, July 14, 2012, 20:41
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत के अवमानना के नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार से 23 जुलाई तक जवाब मांगा है।
यह कानून नए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को अयोग्य घोषित होने से बचाने के लिए बनाया गया है।
प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाले तीन न्यायाधीशों की पीठ ने क्वेटा शहर में सर्वोच्च न्यायालय की एक रजिस्ट्री में सुनवाई के दौरान बाज मोहम्मद काकर की ओर से दायर इस याचिका को विचारार्थ स्वीकार किया।
प्रधान न्यायाधीश आजकल क्वेटा शहर में हैं। वहां वह सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बिना आरोप के लोगों को हिरासत में लेने के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
पीठ ने आदेश दिया कि अदालत की अवमानना के नए कानून के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। उन्होंने इस मामले की सुनवायी 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, July 14, 2012, 20:41