Last Updated: Wednesday, October 3, 2012, 14:37
इस्लामाबाद : पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के आईएसआई के कथित प्रयासों से जुड़े मामले में आज एक और मोड़ आ गया जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खुफिया एजेंसी के भीतर कोई राजनीतिक ईकाई नहीं है।
रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सैन्य अधिकारी ने प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि आईएसआई के भीतर कोई राजनीतिक ईकाई काम नहीं कर रही। पीठ पाकिस्तानी वायु सेना के पूर्व प्रमुख असगर खान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया है कि आईएसआई ने 1990 में राजनीतिज्ञों के बीच धन बांटा था।
प्रधान न्यायाधीश ने सैन्य अधिकारी की टिप्पणियों पर यह कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि शीर्ष अदालत को 26 जून 1997 को सौंपे गए पत्र में उल्लेख किया गया था कि आईएसआई के भीतर एक राजनीतिक प्रकोष्ठ काम कर रहा है। अधिकारी ने अदालत से कहा कि रक्षा मंत्रालय ने पीठ को अपना जवाब सौंपने से पहले आईएसआई के भीतर राजनीतिक इकाई होने की सूचना की पुष्टि की थी।
पीठ ने अधिकारी को निर्देश दिया कि वह रक्षा सचिव से दस्तखत कराकर रक्षा मंत्रालय को जवाब सौंपे। अटार्नी जनरल इरफान कादिर द्वारा पीठ को यह बताए जाने के बाद कि आईएसआई की राजनीतिक ईकाई के गठन के लिए जारी अधिसूचना गायब है, अदालत ने पूर्व में गृह एवं रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने असगर खान द्वारा 1996 में दायर की गई याचिका पर हाल ही में सुनवाई शुरू की है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 3, 2012, 14:37