आतंकवाद विरोधी अदालत में पेश नहीं हुए मुशर्रफ

आतंकवाद विरोधी अदालत में पेश नहीं हुए मुशर्रफ

आतंकवाद विरोधी अदालत में पेश नहीं हुए मुशर्रफइस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक और वर्ष 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी परवेज मुशर्रफ मंगलवार को आतंकवाद रोधी अदालत में पेश नहीं हुए जिसका अदालत ने सख्त संज्ञान लिया और उन्हें नौ जुलाई को निजी तौर पर हाजिर होने का आदेश दिया।

संघीय जांच एजेंसी ने पिछले माह 69 वर्षीय मुशर्रफ को भुट्टो हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया था।

आतंकवाद विरोधी अदालत ने रावलपिंडी में अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की और प्रशासन को मुशर्रफ को पेश करने का आदेश दिया। अदालत के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मुशर्रफ सुरक्षा कारणों से अदालत के समक्ष हाजिर होने में विफल रहे ।

भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग मैदान के बाहर एक चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद बम हमले में मौत हो गयी थी। मुशर्रफ पर भुट्टो को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रहने का भी आरोप है ।

25 जून को एफआईए ने मुशर्रफ के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें उन्हें रावलपिंडी में एटीसी के समक्ष मामले में मुख्य आरोपियों की सूची में शामिल किया था। एफआईए ने अदालत में मुशर्रफ के खिलाफ चार सूत्री आरोपपत्र भी पेश किया था जिसमें उन पर भुट्टो की हत्या की साजिश रचने का आरोपी ठहराया गया था।

एटीसी जज चौधरी हबीब उर रहमान ने मुशर्रफ को 2 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। करीब चार साल के निर्वासन के बाद मार्च में स्वदेश लौटे मुशर्रफ को सुरक्षा कारणों के चलते इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में उनके आलीशान पांच एकड़ वाले फार्म हाउस में रखा गया है और उनके घर को उप जेल घोषित किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, July 2, 2013, 18:18

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