ईरानी संपत्ति जब्त करने का आदेश - Zee News हिंदी

ईरानी संपत्ति जब्त करने का आदेश


वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आने वाली ईरानी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। इसमें ईरानी केंद्रीय बैंक की संपत्तियां भी शामिल हैं। यह जानकारी व्हाइट हाउस ने दी है। अमेरिका और उसके सहयोगी, तेहरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर भारी दबाव बना रहे हैं।

 

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ओबामा ने इसे ईरान के खिलाफ अतिरिक्त कदम बताते हुए आदेश दिया है कि अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आने वाली ईरान सरकार की सभी संपत्तियां और उसमें निहित हित तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान सहित देश के वित्तीय संस्थानों को पूरी तरह जब्त कर दिया जाएगा और उनसे हस्तांतरण, भुगतान, निर्यात, निकासी या अन्‍य किसी तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकेगा।

 

ओबामा ने कहा है कि इस कदम का लक्ष्य ईरानी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिबंधित पक्षों के साथ लेने-देन छुपाने जैसे गलत आचरणों, आर्थिक धोखाधड़ी विरोधी व्यवस्था में खामियों और उनके क्रियान्वयन में कमी तथा ईरानी गतिविधियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के सामने खड़े अनवरत एवं अस्वीकार्य खतरे का मुकाबला करना है। ओबामा का यह आदेश सोमवार से प्रभावी हो गया। यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब ईरानी परमाणु कार्यक्रम और इजरायल द्वारा ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले की संभावना को लेकर पनप रही अफवाहों के कारण पश्चिमी देशों और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है।

(एजेंसी)

First Published: Tuesday, February 7, 2012, 13:35

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