Last Updated: Friday, January 20, 2012, 09:10
इस्लामाबाद : सरकार तथा सेना के बीच बने गतिरोध की पृष्ठभूमि में देश के एक शीर्ष विधि अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान सरकार की सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी के खिलाफ कार्रवाई की कोई मंशा नहीं है।
अटार्नी जनरल अनवार उल हक ने मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ को सरकार की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने एक याचिका के जवाब में सरकार को यह जानकारी दी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि वह प्रशासन को सेना प्रमुख के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने से रोके।
याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वह सरकार को निर्देश दे कि सेना प्रमुख के खिलाफ रक्षा सचिव, सेवानिवृत्त: लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी जैसा बर्ताव नहीं किया जाए जिन्हें प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी ने हाल ही में बख्रास्त कर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश ने अटार्नी जनरल को सरकार से निर्देश हासिल कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 20, 2012, 15:55