गिलानी अवमानना केस: शीर्ष अधिकारी को समन - Zee News हिंदी

गिलानी अवमानना केस: शीर्ष अधिकारी को समन


इस्लामाबाद : पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले में कैबिनेट सचिव नरगिस सेठी को समन भेजकर बतौर गवाह तलब किया है और सुनवाई सात मार्च तक स्थगित कर दी। कार्यवाही के दौरान गिलानी के वकील एतजाज अहसन ने बताया कि प्रधानमंत्री का बचाव यही था कि उनकी अदालत की अवमानना करने की कभी मंशा नहीं थी।

 

अहसन ने कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रिश्वत के मामलों को फिर से खोलने के संबंध में गिलानी अधिकारियों की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य थे। अहसन ने न्यायाधीश नसीर उल मुल्क की अगुवाई वाली सात सदस्यीय पीठ को बताया कि प्रधानमंत्री को अपने बचाव का मौका दिया जाना चाहिए। पीठ ने नरगिस सेठी को बतौर गवाह बुलाए जाने की अहसन की याचिका को स्वीकार कर लिया।

 

सुप्रीम कोर्ट में कल दाखिल अपने आवेदन में अहसन ने कहा कि वह प्रधानमंत्री को भेजे गए उन कई ‘पत्रों’ या सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो यह साबित करते हैं कि गिलानी ने वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह पर काम किया । अधिकारियों ने सलाह दी थी कि जरदारी के खिलाफ रिश्वत के मामलों को दोबारा नहीं खोला जा सकता। हालांकि अहसन के आवेदन में नामित दो अन्य गवाहों विधि सचिव मसूद चिश्ती तथा पूर्व कानून मंत्री बाबर एवान ने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गिलानी की अपील को खारिज करते हुए उन्हें अदालत की अवमानना मामले में अभ्‍यारोपित किया था। गिलानी के आज अदालत में निजी रूप से पेश होने की जरूरत नहीं थी।

 

गिलानी के खिलाफ यह मामला न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दोबारा नहीं खोलने के लिए चलाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जनवरी को गिलानी को अदालत की अवमानना का नोटिस भेजा था।

(एजेंसी)

First Published: Tuesday, February 28, 2012, 20:21

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