Last Updated: Tuesday, May 1, 2012, 16:18

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की एक नौ सदस्यीय खंडपीठ अदालत की अवमानना मामले में दोषी ठहराए गए प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी की अपील पर सुनवाई करेगी। समाचार चैनल 'जिओ टीवी' के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि खंडपीठ में एक अतिरिक्त और दो अस्थायी न्यायाधीश शामिल होंगे।
चौधरी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 181 एवं 182 के तहत अतिरिक्त एवं अस्थायी न्यायाधीशों को खंडपीठ में शामिल किया जा सकता है। ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना करने पर गिलानी को गुरुवार को दोषी ठहराते हुए उन्हें 30 सेकेंड की प्रतीकात्मक सजा सुनाई।
न्यायालय ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को दोबारा खोलने के लिए गिलानी को स्विटजरलैंड के अधिकारियों को पत्र लिखने का आदेश दिया था लेकिन गिलानी ने न्यायालय के आदेश पर अमल करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को छूट प्राप्त है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 1, 2012, 21:48