Last Updated: Friday, March 30, 2012, 09:43
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की उस गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के पुत्र की कथित संलिप्तता वाले मुकदमे को बंद करने की मांग की गई थी। दरअसल, एक रसायन के आयात में हुई अनियमितता में गिलानी के पुत्र अली मूसा गिलानी के भी शामिल होने का आरोप है। मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी ने मादक पदार्थ-निरोधक बल (एएनएफ) के क्षेत्रीय निदेशक की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान एएनएफ के आग्रह को कल खारिज कर दिया।
अली मूसा गिलानी को हाल ही में मुल्तान में हुए एक उप चुनाव में पाकिस्तानी संसद के निचले सदन ‘नेशनल असेंबली’ का सदस्य चुना गया था । इससे पहले, प्रधानमंत्री के बड़े बेटे अब्दुल कादिर गिलानी का नाम साल 2010 में हज यात्रा के लिए किए गए इंतजामों में हुए कथित भ्रष्टाचार से जोड़ा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने एएनएफ को आदेश दिया कि वह कच्चे माल के आयात के लिए नियमों से इतर जा कर दिए गए कोटे के मामले में जांच रिपोर्ट सौंपे। इस मामले में अली मूसा गिलानी पर आरोप है कि उनके प्रभाव के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दो फार्मा कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति का कोटा नियमों से इतर जा कर दिया गया।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 30, 2012, 15:13