गिलानी केस में भारतीय SC के फैसलों का जिक्र

गिलानी केस में भारतीय SC के फैसलों का जिक्र


इस्लामाबाद : पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अयोग्य ठहराने के अपने फैसले में भारत के उच्चतम न्यायालय के दो न्यायिक फैसलों का जिक्र किया है।

प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने कल के आदेश में आठ न्यायिक फैसलों का जिक्र किया है, जिनमें छह पाकिस्तान की विभिन्न अदालतों का है जबकि भारत के उच्चतम न्यायालय के दो फैसलों का जिक्र किया गया है।

फैसले में जगजीत सिंह बनाम हरियाणा सरकार (एआईआर 2007 एससी 590) और राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (एआईआर 2007 एससी 1305) का जिक्र किया गया है। हालांकि उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि इन आठ न्यायिक फैसलों से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए नेशनल असेंबली के स्पीकर के फैसले की जांच कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए गिलानी को अयोग्य ठहराया था। अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद प्रधानमंत्री को अयोग्य नहीं ठहराए के स्पीकर फहमिदा मिर्जा के फैसले को उन याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, June 20, 2012, 17:26

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