Last Updated: Thursday, March 29, 2012, 10:29
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी को आगाह किया कि अगर उन्होंने उसके फैसले पर कार्रवाई नहीं की तो उन्हें एक और अवमानना मामले का सामना करना पड़ सकता है।
शीर्ष अदालत ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ द्वारा 2007 में जारी राष्ट्रीय सुलह-सफाई अध्यादेश (एनआरओ) को निरस्त करते हुए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले फिर से खोलने का निर्देश दिया था। फैसले के क्रियान्वयन पर शीर्ष अदालत की सात न्यायाधीशों की खंडपीठ के सामने सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एजाज अफजल खान ने गिलानी को यह चेतावनी दी। खंडपीठ इस साल के शुरू में गिलानी के खिलाफ लाए गए अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है।
कोर्ट ने गिलानी को आदेश दिया था कि वे राष्ट्रपति जरदारी के खिलाफ कथित धन शोधन के मामले को फिर से खोलने के लिये स्विट्जरलैंड के अधिकारियों से कहें। मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच गुप्त समझ-बूझ के बाद जारी एनआरओ के तहत जरदारी और 8000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए थे।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, March 29, 2012, 15:59