Last Updated: Wednesday, December 7, 2011, 14:50
बीजिंग : चीन को 73 करोड़ डॉलर मूल्य के हीरों की तस्करी करने के आरोपी 22 भारतीय व्यापारियों में से दस को बुधवार को शेनझेन की एक अदालत द्वारा 23 महीने से छह साल तक की सजा सुनाई गई, जबकि शेष 12 व्यापारियों को देश से निकालने का आदेश दिया गया।
अदालत की कार्यवाही में शामिल रहे भारतीय अधिकारियों ने बताया कि शेनझेन माध्यमिक लोक अदालत ने इन व्यापारियों में से एक को छह साल के कारावास की सजा सुनाई, जबकि दो को पांच-पांच साल की और एक को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई।
वहीं, पांच व्यापारियों को तीन-तीन साल की जेल की सजा सुनाई। इनमें से ज्यादातर हीरा व्यापारी गुजरात से हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने एक व्यापारी को एक साल 11 महीने की जेल की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने शेष 12 व्यापारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया। कुछ व्यापारियों पर तीन लाख येन से 10 लाख येन (24 लाख से 80 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया गया।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 7, 2011, 20:20