Last Updated: Wednesday, February 13, 2013, 22:00
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के चुनाव आयोग के पुनर्गठन की धर्मगुरु ताहिर उल-कादरी की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले अदालत कक्ष में प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी और उनके बीच तीखी बहस हुई।
पिछले तीन दिन तक मुख्य रूप से कादरी की दोहरी नागरिकता पर बहस केंद्रित रहने के बाद प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि कादरी इस तरह की याचिका दाखिल करने की अपनी पात्रता साबित नहीं कर पाये हैं।
अदालत ने कहा कि कादरी अपना रुख और अच्छे इरादे साबित करने में नाकाम रहे हैं। वह यह भी साबित नहीं कर सके कि चुनाव आयोग की मौजूदा संरचना से उनके बुनियादी अधिकार प्रभावित हुए हैं।
पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ ‘अपमानजनक भाषा’ का इस्तेमाल करने पर कादरी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जा सकती है लेकिन वह अभी ऐसा नहीं कर रही और केवल उन्हें चेतावनी जारी कर रही है।
प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि 100 से अधिक पंजीकृत राजनीतिक दल और संविधान सभा के 342 चुने हुए सदस्यों को चुनाव आयोग की संरचना से कोई शिकायत नहीं है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 13, 2013, 22:00