Last Updated: Tuesday, January 3, 2012, 17:28

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार को अपने उस आदेश को लागू करने का अंतिम अवसर दिया जिसके तहत राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी समेत हजारों लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को दोबारा खोलना था। इन मामलों को आम माफी के तहत बंद कर दिया गया था लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे अमान्य घोषित कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति आसिफ सईद खान खोसा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अधिकारियों को राष्ट्रीय मेलमिलाप अध्यादेश को निरस्त करने वाले उसके आदेश को लागू करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने साल 2007 में इस अध्यादेश के जरिए भ्रष्टाचार के आरोपियों को आम माफी दी थी।
पीठ ने कहा कि अगर अधिकारी आदेश पर कार्रवाई करने में विफल रहे तो अदालत लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य होगी और वे किसी के भी खिलाफ आदेश देगी भले ही वह कितना भी बड़ा प्राधिकारी हो। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 3, 2012, 22:59