जरदारी के खिलाफ सुनवाई 5 दिसंबर से

जरदारी के खिलाफ सुनवाई 5 दिसंबर से

लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना संबंधी याचिका पर पांच दिसंबर से रोजाना आधार पर सुनवाई की जाएगी। यह याचिका जरदारी के राजनीतिक पद (पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख) पर होने को लेकर दायर की गई है।

लाहौर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब जरदारी के खिलाफ मुनीर अहमद की याचिका पर फिर से सुनवाई शुरू हुई।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने की उच्च न्यायालय की सलाह के बाद भी जरदारी राजनीतिक पद पर बने रहे और राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देते रहे।

अहमद के वकील ए के डोगर ने दलील दी कि जरदारी ने उच्चतम न्यायालय के उस आदेश का भी उल्लंघन किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को निष्पक्ष होना चाहिए और उनका किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं होना चाहिए।

संघीय सरकार के वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि इस्लामाबाद स्थित उच्चतम न्यायालय में एक मामले में उपस्थित होने के कारण वह उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे, अदालत ने मामले को पांच दिसंबर तक स्थगित कर दिया और उसके बाद रोजाना आधार पर सुनवाई होगी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, November 21, 2012, 22:02

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