Last Updated: Friday, December 23, 2011, 11:47
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी यह मानकर मेमोगेट कांड में सुनवाई से नहीं बच सकते कि संविधान के अंतर्गत उन्हें छूट मिली हुई है।
‘द एक्प्रसेस ट्रिब्यून’ अखबार के मुताबिक, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक से सख्त लहजे में कहा, ‘छूट अपने आप नहीं मिलती है। इसे अदालत से मांगना पड़ता है।’ अदालत ने हक को मेमोगेट कांड पर राष्ट्रपति से मांगे गए जवाब के सिलसिले में फटकार लगाई।
पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार राष्ट्रपति को अदालती कार्रवाई से लगभग पूरी छूट है।
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने अटॉर्नी जनरल से यह सुनिश्चित करने को कहा कि संघीय सरकार सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी, आईएसआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा, पाकिस्तानी-अमेरिकी उद्योगपति मंसूर एजाज और अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी के जवाबों पर अपनी प्रतिक्रिया अदालत को सौंपे।
(एजेंसी)
First Published: Friday, December 23, 2011, 19:01