Last Updated: Thursday, July 12, 2012, 19:16
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों को फिर से खोलने के लिए प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को 25 जुलाई तक का समय दिया है। इस समय सीमा में अशरफ को स्विट्जरलैंड की सरकार से संपर्क करना होगा।
न्यायमूर्ति आसिफ सईद खान खोसा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने अशरफ को आदेश दिया कि वह सरकार के भीतर अथवा कानूनी जानकारों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किए बिना स्विस सरकार को लिखें।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने प्रधानमंत्री को पहले आदेश दिया था कि आज वह सूचित करें कि क्या वह स्विस सरकार से रिश्वतखोरी के मामले में संपर्क करेंगे।
पीठ ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री स्विस सरकार को लिखेंगे और सरकार 25 जुलाई को होने वाली सुनवाई को इस बारे में रिपोर्ट पेश करेगी।
पीठ ने आगाह किया कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो अदालत संविधान के तहत उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी।
न्यायालय के इसी तरह के आदेश का पालन नहीं करने के कारण अप्रैल में तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अदालती अवमानना का दोषी करार दिया गया था। पिछले महीने गिलानी को आयोग्य ठहरा दिया गया जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। (एजेंसी)
First Published: Thursday, July 12, 2012, 19:16