Last Updated: Thursday, June 21, 2012, 13:50
लाहौर : पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने 13 लोगों की मौत का कारण बने विस्फोट में शामिल एक व्यक्ति को 112 साल कैद और मौत की सजा सुनाई है। इन 13 लोगों की मौत इस व्यक्ति के घर में रखे भारी मात्रा में विस्फोटक के फटने से हो गई थी।
पंजाब के खानेवाल जिले के मियान चानू के निवासी रियाज अली को मुल्तान की आतंकवादरोधी अदालत ने कल जिम्मेदार ठहराया था। अभियोजन का कहना था कि अली के घर में भारी मात्रा में रखा विस्फोटक 13 जुलाई 2009 को फट गया था। इस विस्फोट से 13 लोग मारे गए और 29 अन्य लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा आसपास के 35 मकान भी इस विस्फोट से नष्ट हो गए थे। अदालत ने अली पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। (एजेंसी)
First Published: Thursday, June 21, 2012, 13:50