Last Updated: Monday, June 18, 2012, 19:19

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ अवमानना मामले में नेशनल असेम्बली की स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि एक दोषी व्यक्ति 18 करोड़ की आबादी की नुमाइंदगी कर रहा है।
समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक न्यायाधीश चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वह देश की भा नुमाइंदा होता है।
चौधरी ने कहा कि नेशनल असेम्बली की स्पीकर डॉक्टर फहमिदी मिर्जा ने संसद के कामकाज के सम्बंध में जो कदम उठाए हैं, उनकी समीक्षा हो सकती है।
महान्यायवादी इरफान कादिर ने मिर्जा की तरफ से न्यायिक पीठ के समक्ष जवाब दाखिल किया।
वहीं, गिलानी के वकील ऐतजाज अहसान ने दलील दी कि इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि इस मसले पर स्पीकर पहले ही अपना बयान दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर के बयान में गिलानी को अयोग्य करार देने वाली कोई भी बात नहीं है।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अपनी याचिकाओं में स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई है और गिलानी को अयोग्य करार देने की मांग की गई है। (एजेंसी)
First Published: Monday, June 18, 2012, 19:19