Last Updated: Friday, April 5, 2013, 18:25

लाहौर/इस्लामाबाद : पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव के लिये पंजाब प्रांत के एक संसदीय क्षेत्र से पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा दाखिल नामांकन पत्र शुक्रवार को खारिज कर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि पंजाब प्रांत के कसूर की एक संसदीय सीट के पीठासीन अधिकारी ने 11 मई के आम चुनाव के लिये दायर 69 वर्षीय मुशर्रफ के नामांकन पत्र को नामंजूर कर दिया।
बताया गया है कि मुशर्रफ का नामांकन पत्र इसलिये नामंजूर किया गया क्योंकि इसपर उनके हस्ताक्षर राष्ट्रीय पहचान पत्र पर उनके हस्ताक्षेर से मेल नहीं खाते हैं।
खबरों में कहा गया है कि जावेद कसूरी नाम के एक वकील ने भी इस आधार पर मुशर्रफ की उम्मीदवारी का विरोध किया है कि पूर्व राष्ट्रपति ने संविधान की धाराओं 62 और 63 का उल्लंघन किया है। इन धाराओं के अनुसार उम्मीदवारों को ‘अच्छे चरित्र’ वाला और ‘समझदार एवं ईमानदार’ होना चाहिये। अधिकारियों ने बताया कि पीठासीन अधिकारी मुहम्मद सलीम ने मुशर्रफ का नामांकन पत्र खारिज कर दिया।
एक अन्य घटनाक्रम के तहत सैयद तारिक अली नाम के एक व्यक्ति ने इस्लामाबाद की एक अन्य संसदीय सीट के लिये दायर मुशर्रफ के नामांकन पत्र पर भी आपत्ति दर्ज करायी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि निर्वाचन अधिकारी इस आपत्ति पर कब गौर करेंगे।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति इफ्तिकार चौधरी की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों वाली एक पीठ मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग करने के लिये दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवायी करेगी। रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तौफीक आसिफ ने यह याचिका दाखिल की है।
अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह की दो अन्य याचिकाओं को भी इसी याचिका के साथ जोड़ दिया गया है।
गौरतलब है कि मुशर्रफ ने आम चुनाव के लिये (कराची, इस्लामाबाद, चित्रल और कसूर) के चार संसदीय क्षेत्रों से नामांकन पत्र दायर किये हैं।
उधर जफरुल्ला नाम के एक वकील ने पीएमएल-एन की ओर से निर्वाचन आयोग में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में मुशर्रफ की उम्मीदवारी खारिज करने के लिये दलील दी गयी है कि वह बेनजीर भुट्टो और बलूच नेता अकबर बुग्टी की हत्याओं समेत चार मामलों में अभियुक्त हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 5, 2013, 16:24