पाक के मुख्य न्यायाधीश के बेटे की याचिका खारिज

पाक के मुख्य न्यायाधीश के बेटे की याचिका खारिज

पाक के मुख्य न्यायाधीश के बेटे की याचिका खारिज इस्लामाबाद : पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी के पुत्र अर्सलान इफ्तिखार की याचिका खारिज कर दी। अर्सलान ने अपनी याचिका में न्यायालय से रियल स्टेट उद्योगपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

उद्योगपति पर आरोप है कि उसने सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले को प्रभावित करने के लिए अर्सलान को 40 करोड़ रुपए दिया था।

न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय ने अर्सलान के वकील की ओर से दायर याचिका खारिज की। कार्यालय ने कहा कि याचिका मामले की सुनवी कर रही पीठ के सामने दाखिल किया जाना चाहिए।

अर्सलान के वकील ने न्यायालय में आवेदन दायर कर बहरिया टाउन रियल एस्टेट कंपनी के मालिक मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि हुसैन के पास अर्सलान की लंदन यात्राओं की तस्वीरें और वीडियो फुटेज हैं। इन यात्राओं के खर्च का वहन कथित तौर पर व्यवसायी के संबंधियों ने किया था। (एजेंसी)


First Published: Monday, June 11, 2012, 18:45

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