Last Updated: Tuesday, January 31, 2012, 18:44
लाहौर : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईशनिंदा के मामले में एक मौलवी को मौत की सजा और 10 साल कैद की सजा भी दी गई है।
पंजाब प्रांत के तालागंग कस्बे के निवासी सूफी मोहम्मद इसहाक साल 2009 से ईशनिंदा के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे।
झेलम जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कल इसहाक को मौत की सजा और 10 साल कैद की भी सजा सुनाई। उसके खिलाफ दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सफी इसहाक पर आरोप था कि साल 2009 जब वह तालागंग पहुंचे तो उनके सैकड़ों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और कुछ ने उनके पैर छूए।
कुछ लोगों ने उनका पैर छूए जाने का विरोध किया और उन पर आरोप लगाया कि वह खुद को पैगम्बर के तौर पर पेश कर रहे हैं।
इस घटना के बाद इसहाक के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया और एक व्यक्ति थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद सूफी इसहाक को ईशनिंदा का आरोपी बनाया गया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 1, 2012, 00:14