Last Updated: Thursday, November 15, 2012, 08:53
लाहौर : पाकिस्तान के लाहौर में ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक स्कूल के प्रधानाध्यपक आसिम फारूकी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सगीर अहमद कादरी ने फारूकी को जमानत दी और दो लाख रुपये का मुचलका जमा करने का आदेश दिया।
फारूकी पर आरोप है कि बच्चों को गृहकार्य दिया गया था जिसमें पैगम्बर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक बात की गई थी। वह लाहौर रावी रोड पर स्थित फारूकी गर्ल्स हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं।
आरोपी के वकील जावेद अशरफ ने कहा कि इस मामले में उनके मुवक्किल की कोई भूमिका नहीं है और पुलिस कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 15, 2012, 08:53