Last Updated: Thursday, March 21, 2013, 18:46

इस्लामाबाद : राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान दिवस से पहले कैदियों की सजा में विशेष रियायत को मंजूरी दी है। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को है। इसके तहत उम्रकैद की सजा पाए कैदियों को 90 दिन की विशेष रियायत मिलेगी लेकिन इसमें वह कैदी शामिल नहीं हैं जिन्हें हत्या, जासूसी, देश विरोधी गतिविधि, सम्प्रदायवाद, लूट, अपहरण और आतंकी गतिविधियों में दोषी पाया गया।
अन्य दोषियों को 45 दिन की विशेष रियायत मिलेगी लेकिन इसमें वे शामिल नहीं हैं जिन्हें मौत की सजा मिली हो अथवा जो हत्या, जासूसी, तोड़फोड़, देश विरोधी गतिविधि और आतंकवाद जैसे जघन्य अपराध के दोषी हैं अथवा विदेशी कानून के तहत सजा काट रहे हों। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि विशेष रियायत उन्हें ही मिलेगी जिन्होंने अपनी सजा की दो तिहाई अवधि पूरी कर ली हो।
उन महिला कैदियों को पूरी रियायत मिलेगी जो 60 साल अथवा उससे ऊपर की है। उन पुरुषों को पूरी छूट मिलेगी जिनकी अवस्था 65 साल अथवा इससे अधिक है और कम से कम सजा की एक तिहाई अवधि वे पूरी कर चुके हैं। उन महिला कैदियों को एक साल की विशेष छूट मिलेगी जिनके बच्चे हैं और वे गैर इरादतन हत्या और आतंकवाद के अलावा सजा काट रही हों।
उन 18 साल से कम किशोर कैदियों को पूरी छूट मिलेगी जिन्होंने एक तिहाई सजा पूरी कर ली है । यह रियायत गैर इरादतन हत्या आतंकवाद डकैती अपहरण और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किशोर कैदियों को नहीं मिलेगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, March 21, 2013, 18:46