बुगती हत्याकांड मामले में मुशर्रफ को जमानत से इनकार

बुगती हत्याकांड मामले में मुशर्रफ को जमानत से इनकार

बुगती हत्याकांड मामले में मुशर्रफ को जमानत से इनकारइस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की कानूनी मुसीबतें लगातार जारी हैं और आज इसी क्रम में आतंकवाद विरोधी अदालत ने बलूच नेता अकबर बुगती की 2006 में एक सैन्य अभियान में हत्या के मामले में उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया।

क्वेटा में कल आतंकवाद विरोधी अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद इस्माइल बलूच ने मुशर्रफ के वकील मोहम्मद इलियास द्वारा दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई की और अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जज ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

मुशर्रफ द्वारा दिए गए आदेश के तहत की गयी सैन्य कार्रवाई के दौरान अगस्त 2006 में बुगती की एक गुफा में मौत हो गयी थी।

अकबर बुगती के बेटे नवाबजादा जमील बुगती ने अपने पिता की हत्या के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया था उनमें मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज, पूर्व गृह मंत्री आफताब अहमद खान शेरपाओ, बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर औवेस घानी तथा स्थानीय अधिकारी अब्दुल समद लासी शामिल थे।

इसी अदालत ने सोमवार को मुशर्रफ, अजीज, घानी तथा डेरा बुगती के पूर्व जिला प्रशासन प्रमुख लासी के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बलूच नेता की इसी जिले में हत्या की गयी थी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, June 11, 2013, 19:17

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