Last Updated: Monday, May 20, 2013, 17:15

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने सोमवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को 2007 के बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में जमानत दे दी।
रावलपिंडी में आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश चौधरी हबीब-उर-रहमान ने मुशर्रफ को 10-10 लाख रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दी।
न्यायाधीश ने सुबह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं है।
उन्होंने कहा कि 2007 के उस आत्मघाती हमले के पीड़ित लोगों के परिवारों में से किसी ने भी मुशर्रफ पर आरोप नहीं लगाया है जिसमें बेनजीर की मौत हो गयी थी।
संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के अभियोजक चौधरी अजहर ने मुशर्रफ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हें जमानत मिली तो वह देश से भाग सकते हैं।
बेनजीर की दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में एक चुनावी रैली में आत्मघाती हमले में मौत हो गयी थी। मुशर्रफ पर आरोप है कि उन्होंने बेनजीर को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करायी। (एजेंसी)
First Published: Monday, May 20, 2013, 17:15