Last Updated: Saturday, October 15, 2011, 14:42

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या से संबंधित दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों को बरी करने संबंधी याचिका खारिज कर दी।
ये पुलिस अधिकारी रावलपिंडी के हैं और इन पर भुट्टो को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करा पाने में नाकाम रहने और उनकी हत्या के बाद महत्वपूर्ण सबूतों को मिटाने का आरोप है।
जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश शाहिद रफीक ने कहा कि रावलपिंडी के पूर्व पुलिस प्रमुख सउद अजीज और उनके मातहत (उप प्रमुख) खुर्रम शाहजाद के खिलाफ 22 अक्तूबर को आरोप तय किए जाएं। अदालत के इस फैसले से बेनजीर हत्याकांड में प्रगति होने की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि पिछले चार साल से यह हत्या अभी भी रहस्य ही बनी हुई है।
साल 2007 के दिसंबर महीने में रावलपिंडी शहर में भुट्टो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने भुट्टो के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया था।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, October 15, 2011, 21:13